मोटर दुर्घटना में हुआ एक करोड़ से अधिक का क्लेम अवार्ड पारित

मृतिका कनिका सक्सेना के परिवारजन को ₹1,09,28,915 का मुआवजा देने का आदेश।

आष्टा: प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) आष्टा की पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिप्रा पटेल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मृतिका कनिका सक्सेना के परिवारजन को ₹1,09,28,915 का मुआवजा देने का आदेश पारित किया है।

दुर्घटना का विवरण:

23 मार्च 2023 को, भोपाल-इंदौर हाईवे पर जावर के पास झिल्ला जोड़ पर एक कार दुर्घटना हुई। मृतिका कनिका सक्सेना (33) अपने परिवार के साथ उज्जैन से सीहोर जा रही थीं। कार चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल कनिका का इलाज के दौरान निधन हो गया।

क्लेम प्रकरण और निर्णय:

मृतिका के परिजनों ने क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम आवेदन (प्रकरण संख्या 50/23) न्यायालय में दायर किया। इसमें कार चालक, मालिक और बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए ₹99,42,000 मुआवजा राशि और 7% वार्षिक ब्याज (क्लेम याचिका की प्रस्तुति तिथि 15 जून 2023 से) का निर्णय दिया, जिससे कुल राशि ₹1,09,28,915 हो गई।

अधिवक्ताओं का योगदान:

मृतिका के परिजनों का पक्ष अधिवक्ता सुरेंद्र परमार, वीरेंद्र परमार, सी.के. जैन और पल्लव प्रगति ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मृतिका द्वारा अपनी आय पर दिए गए आयकर का लाभ भी परिवार को मिला है।यह निर्णय मृतिका के परिवार को न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

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