मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 15 नवंबर शाम 5 बजे से बंद थम जाएगा चुनाव प्रचार

आष्टा से राजीव गुप्ता की रिपोर्ट

विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत 17 नवंबर को जिले की चारो विधानसभाओं में प्रात: 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक मतदान किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जानकारी दी कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 15 नवंबर को शाम 5:00 बजे के बाद से चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 15 नवंबर 2023 को शाम 5:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार से किए जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आम सभाएं, एसएमएस व व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।

इसके साथ ही मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मतदान में लगे शासकीय सेवकों एवं पुलिसकर्मियों को छोड़कर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन एवं अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही जो मकान, मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में है, वहां निवासरत व्यक्ति अपने मोबाइल फोन एवं अन्य संचार उपकरणों का उपयोग घर के अंदर ही करेंगे एवं घर के बाहर उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मतदान दिवस 17 नवंबर को 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घंटे तक दिनांक 18 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।

15 से 17 नम्बर एवं 3 दिसम्बर दिवस शुष्क दिवस घोषित

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा 15 नवम्बर 2023 की सांय 5 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा 03 दिसम्बर 2023 को शुष्क दिवस घोषित करते हुए मदिरा की बिक्री प्रतिबंध लगाया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवसों में संपूर्ण जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-3 होटलबार एवं जिले में स्थित देशी मद्य भाडागार सीहोर, आष्टा, भैरूंदा से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

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